मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 | MP MSME vikas niti 2021

मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2021 में हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान आइए समझते हैं क्या है आपके लिए फायदेमंद

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और मध्य प्रदेश अपनी योजनाओं के लिए जाना जाता है। चाहे वह कृषि योजनाएं हो चाहे वह रोजगार से संबंधित योजनाएं हो मध्य प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष कुछ नए अवसर अपने नागरिकों को देने की कोशिश  करती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग ने एमएसएमई विकास नीति 2021 घोषित की है। 
ओमप्रकाश सकलेचा मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री है। उद्यम मंत्री सकलेचा ने कहा कि एमएसएमई के अंतर्गत के सभी सेक्टर को कवर किया गया है ताकि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे सके। एमएसएमई विकास नीति 2021 का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करना तथा निवेशकों को मूलभूत सुविधाएं और रियायतें प्रदान करना है ताकि लघु ,सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। 

एमएसएमई नीति प्रावधान

एमएसएमई विभाग के सचिव एवं उद्योग आयुक्त श्री पी नरहरी हैं। नरहरि ने बताया कि नवीन रेडिमेंट गारमेंट्स एवं मेड अप्स का निर्माण करने वाली इकाई जिसमें यंत्रों पर न्यूनतम एक करोड़ और अधिकतम ₹10 करोड़ निवेश किए गए हो, ऐसी इकाइयां जिसमें न्यूनतम 25 नियमित कर्मचारि हो तथा वे मध्य प्रदेश के स्थाई निवासि हों। ऐसे कर्मचारियों को उनके वेतन का 25% और अधिकतम ₹2500 तक प्रतिमा कुल 5 लाख तक की वार्षिक सीमा तक 5 वर्षों तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।ऐसी एमएसएमई इकाईया जो नवीन रेडीमेड गारमेंट्स का निर्माण करती हैं और 10 करोड़ से अधिक का निवेश यंत्रों और संयंत्रों पर करती हैं को भी सहायता और सुविधा प्रदान करने का प्रावधान है।

ब्याज अनुदान योजना

ब्याज अनुदान योजना के तहत भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय की संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम मशीनरी पर बैंकों से लिए गए टर्म लोन पर 5% ब्याज दर से 7 वर्षों के लिए ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

टेक्सटाइल योजना अनुदान

टेक्सटाइल परियोजनाओं को कुशल कारीगरों और तकनीक के मद्देनजर कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए व्यय पूर्ति सहायता के तहत हर नए कर्मचारी पर ₹13 हज़ार 5 वर्षों के लिए दिए जाएंगे।लाभार्थी का मध्य प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।

रोजगार सृजन योजना

रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत इकाई में वाणिज्यिक कार्य शुरू होने के दिनांक से प्रथम 8 वर्षों की समय अवधि में नियुक्त किए गए नवीन कर्मचारियों को ₹5000 का अनुदान मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह अनुदान किसी नई इकाई को स्थापित करने के 8 वर्ष तक उसमें समस्त नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर प्रति कर्मचारी ₹5000 प्रति माह मिलेंगे सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी अर्थात कोई भी कर्मचारी इसका लाभ 5 वर्षों तक ले सकेगा और यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से लेकर 10 वर्षों तक सीमित रखी गई है।

मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी, कर्मचारियों को 1 वर्ष के भीतर 50%, 3 वर्ष के अंदर 75% और 5 वर्ष के भीतर 90% की अनुदान सहायता दी जाएगी। 

स्टैंप ड्यूटी एमएसएमई मध्य प्रदेश (Stamp duty for msme madhya pradesh)

एमएसएमई नीति के अंतर्गत स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है। ऐसी इकाइयां जो पट्टे की भूमि पर पंजीयन शुल्क तथा स्टांप ड्यूटी अप्लाई करती हैं उन्हें यह दोनों शुल्क प्रतिपूर्ति यानी लौटा दिए जाएंगे।

 बिजली अनुदान योजना

एमएसएमई के तहत विद्युत शुल्क योजना का लाभ लिया जा सकता है सभी नवीन इकाइयों को 7 वर्ष के लिए विद्युत अनुदान लेने का प्रावधान है। विद्युत छूट के अंतर्गत  वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षों के लिए ₹5 प्रति यूनिट दर से चार्ज लगेगा।इकाइयों को पट्टे पर भूमि लेने पर 50% की छूट मिलेगी यह छूट इकाइयों को मध्य प्रदेश एमएसएमई और औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के तहत  मिलेगी।

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