आत्मनिर्भर हरियाणा योजना जानिए | आत्मनिर्भर लोन हरियाणा आवेदन करें

हरियाणा सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना शुरू की जा चुकी है और आत्मनिर्भर हरियाणा  योजना के रजिस्ट्रेशन आप हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट haryana.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। 
आज हम बताने जा रहे हैं ऑनलाइन बैंक लोन आवेदन करने की प्रक्रिया, डाक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने और बैंक स्लॉट बुक करने की प्रक्रिया के बारे में

ऋण माफ़ी योजना हरियाणा (loan waiver scheme in haryana)

लोन वेइवर स्कीम इन हरियाणा –  स्कीम के तहत हरियाणा के रहने वाले लोग कर्ज माफी योजना यानी ऋण में छूट का फायदा उठा सकते हैं।

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पोर्टल लांच किया गया जिसके तहत हरियाणा के लोग आसानी से हरियाणा योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस पोर्टल के तहत आप आसानी से शिशु मुद्रा योजना, डीआरआई लोन स्कीम (DRI loan) और एजुकेशन लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं, अब हरियाणा में दो % इंटरेस्ट पर आप लोन प्राप्त कर सकते हैं

आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल (Atmanirbhar Haryana portal bank login)

राज्य सरकार द्वारा बैंक ऋण प्राप्त करने, डाक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने और बैंक स्लॉट बुक करने के लिए आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की शुरुआत की गई है इस पोर्टल तक पहुंचने का लिंक नीचे दिया गया है इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हरियाणा गवर्नमेंट वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। 
https://atmanirbhar.haryana.gov.in/frontend/web/

आत्मनिर्भर बैंक लोन रजिस्ट्रेशन फॉर्म

ऊपर दिए गए लिंक पर  क्लिक करने के बाद आप हरियाणा गवर्मेंट की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपकी सुविधा के लिए हमने यह स्टेप्स सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत किए हैं।

पहला स्टेप – आधिकारिक हरियाणा पोर्टल पर विजिट करें https://atmanirbhar.haryana.gov.in/frontend/web/

नीचे दिए गए लिंक से आप डायरेक्ट तीसरे स्टेप पर पहुंच जाएंगे
https://atmanirbhar.haryana.gov.in/bank_loan/

दूसरा स्टेप – सबसे ऊपर मैन्यु बार में बैंक ऋण पर क्लिक करें 

तीसरा स्टेप –  अब आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिसमें आपको रण प्रकार बैंक जिले का चयन और शाखा का चयन करना है

डीआरआई योजना हरियाणा पात्रता (DRI loan eligibility)

आवेदन करता का हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। 
ग्रामीण क्षेत्र में आवेदक की सालाना पारिवारिक आय ₹18000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र में आवेदक की सालाना पारिवारिक आय ₹24000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 
आवेदक किसी भी प्रकार के अनुदान का लाभ केंद्र या राज्य सरकार से ना ले रहा हो। 
डीआरआई (DRI) लोन के अलावा आवेदक  को कहीं और से पैसा ना आ रहा हो। 
आवेदक के नाम पर कोई प्रॉपर्टी ना हो।
आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि 1 एकड़ से ज्यादा ना हो और जिस पर कृषि ना कर सके ऐसी भूमि ढाई एकड़ से ज्यादा ना हो। 
एससी / एसटी कैटेगरी के लोग आसानी से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आवेदक लोन डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए वरना लोन एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। 
आधार को परिवार पहचान पत्र से जोड़कर पारिवारिक आय प्रमाण पत्र को सरल बनाया गया

शिशु लोन मुद्रा योजना

शिशु लोन योजना मुद्रा योजना के अंतर्गत आती है 
इस योजना के तहत कोई व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो वह ₹50000 तक का लोन प्राप्त कर सकता है वह भी बिना किसी गारंटी के।  हरियाणा में इस योजना का लाभ उठाने के लिए व्यक्ति का हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है यह योजना भीआप ऊपर दिए गए लिंक से आवेदन कर सकते हैं। 

शिक्षा ऋण योजना

हरियाणा में रहने वाले ऐसे सभी छात्र जिन्होंने 1 जनवरी 2015 के बाद शिक्ष ऋण का लाभ उठाया है, ऐसे सभी छात्रों के लिए अप्रैल 2020 से लेकर जून 2020  तक के ऋण को राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

आत्मनिर्भर हरियाणा स्कीम का मुख्य उद्देश्य लोन व्यवस्था को सरल बनाना और हर वर्ग के लोगों के बीच पहुंचाना है ताकि कम आय वाले लोग इस व्यवस्था का आसानी से लाभ उठा सकें तथा अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना सकें। 

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